रेड क्रॉस का जब नाम मन में आता है तो आप क्या सोचते हैं ? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? शायद नहीं। भारत में रेड क्रॉस शब्द का अर्थ है, गाँवों और शहरों में दौड़ने वाले एम्बुलेंस, अस्पताल, दवाई की दुकान पर लगे बैनर जिसपर रेड क्रॉस का चिन्ह बना होता है, इमरजेंसी सुविधाओं के लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है की सफ़ेद पृष्ठभूमि में लाल रंग से 2 एक दूसरे को काटती रेखाएं यानी रेड क्रॉस के चिन्ह का इस तरह इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है? क्या आप जानते हैं की इस रेड क्रॉस के चिन्ह का दुरुपयोग करने पर 500 रूपये का जुर्माना होने के साथ-साथ आपकी उस संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है जिसपर रेड क्रॉस का चिन्ह बना हो? शायद नहीं।

भारतीय संसद द्वारा मान्य 1960 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार रेड क्रॉस के चिन्ह के दुरुपयोग होने की दशा में 500 रूपये का जुर्माना और उस संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है जिसपर ये चिन्ह लगा हो। इसके अंतर्गत अस्पतालों, एम्बुलेंस, आदि पर प्रतिबन्ध तक लगाया जा सकता है। निचे दिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं की किस प्रकार से धड़ल्ले से इस चिन्ह का दुरुपयोग होता है।

emblem - misuse

जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के मुताबिक रेड क्रॉस के चिन्ह का इस्तेमाल केवल संघर्ष या युद्ध की स्थिति में चिकित्सा कर्मिओं और उन वाहनों के लिए किया जाता है जिनमें चिकित्सा सम्बन्धी सामग्री हो। यह चिन्ह पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की किरण होने के साथ-साथ उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है सो विषम परिस्थितियों में भी पीड़ितों की सहायता के लिए जाते हैं. और यही कारण है की इस चिन्ह का इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों द्वारा होना चाहिए जो आधिकारिक रूप से इसके लिए चुने गये हों. इस चिन्ह का इस्तेमाल केवल सेना के चिकित्सक जवानों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है. अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के कई कोशिशों के बावजूद रेड क्रॉस के चिन्ह का गैर-कानूनी रूप से इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। अपनी क्लिनिक पर रेड क्रॉस के चिन्ह लगाए डॉक्टरों को न पता है और न डर है की ये उन्हें मुसीबत में डाल सकती है, यहाँ तक की कई प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टरों को इस चिन्ह के बारे में पता भी नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आप सभी नागरिकों से आग्रह करती है की इस चिन्ह का इस्तेमाल गैर-सरकारी, सरकारी, मेडिकल, डॉक्टर, एम्बुलेंस आदि के लिए न करें।